मात्र 230 बीज लाईसेंस धारकों द्वारा किया गया रजिस्ट्रेशन, शेष द्वारा रजिस्ट्रेशन न करने पर शीघ्र निरस्त होगें लाईसेंस

जनपद बांदा।

संजय कुमार, जिला कृषि अधिकारी बांदा ने जानकारी देते हुए अवगत कराया कि जिले के बीज व्यवसायियों के लिये साथी पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करने हेतु पूर्व में ही निर्देशित किया गया है। 25 जुलाई तक पोर्टल पर विवरण दर्ज नहीं करने वाले बीज व्यवसायियों के लाइसेंस निरस्त कर दिये जायेंगे। सभी बीज विक्रेताओं को अवगत कराना है कि भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित साथी पोर्टल का उद्देश्य बीज उत्पादन, भंडारण, परिवहन, वितरण और पूरी बिकी व्यवस्था को पूरी तरह से पारदर्शी एवं डिजिटल बनाना है। पोर्टल के माध्यम से बीज के उत्पादन की ईकाई से लेकर किसान तक उसकी आपूर्ति श्रंखलाकार आपूर्ति डिजिटल रिकार्ड उपलब्ध रहेगा। इससे नकली, अमानक और अवैध स्त्रोतों से बिकने वाले बीजों पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा तथा किसानों को प्रमाणित और गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध होंगे। जिले के सभी बीज निर्माता/बीज प्रोसेसर, थोक एवं फुटकर विक्रेताओं को पोर्टल पर अपने लाइसेंस, पेनकार्ड, जी०एस०टी० विवरण तथा प्रतिष्ठान से जुड़े अन्य आवश्यक अभिलेख अपलोड करने होंगे। पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहे जिले के कुल 545 लाइसेंस धारकों में से अब तक केवल 230 लोगों के द्वारा पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कराया गया है। शेष व्यवसायियों को निर्देशित करना है कि 31 जुलाई तक हर हाल में पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर लें। यदि किसी बीज विक्रेता को पंजीकरण के दौरान कोई तकनीकी समस्या आती है तो वह जिला कृषि अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सहायकता प्राप्त कर सकता है। निर्धारित तिथि तक पंजीकरण न कराने वालों के विरूद्ध नियमानुसार लाइसेंस निलंबन अथवा निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

Crime 24 Hours / ब्यूरो रिपोर्ट