नाबालिग को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले 02 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष कठोर कारावास व 20 हजार जुर्माना

जनपद बांदा।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बंसल के निर्देशन में वर्ष-2021 में थाना कमासिन क्षेत्र अन्तर्गत एक नाबालिग को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले 02 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 20 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित कराया गया। पुलिस द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार 18 नवंबर 2021 को थाना कमासिन क्षेत्र के रहने वाले भोल्लन द्वारा थाना कमासिन पर सूचना दी उनकी पुत्री ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है और यह कदम उठाने के लिए गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा उकसाया गया है। सूचना पर तत्काल थाना कमासिन पर मु०अ०सं० 152/2021 धारा 305 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन उ०नि० सुरेन्द्र प्रताप द्वारा सम्पादित की गयी थी । विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक सुशील कुमार तिवारी द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई, साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी दीपक कुमार तथा पैरोकार आरक्षी पुरुषोत्तम के अथक प्रयासों से दो अभियुक्तों को न्यायालय बांदा द्वारा 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। अभ्युक्ति में ददोला उर्फ राजकुमार पुत्र महेश निवासी ग्राम चकरेही थाना कमासिन जनपद बांदा तथा त्रिभुवन उर्फ सतीश पुत्र रामदीन निवासी ग्राम उसरपुरवा थाना अतर्रा जनपद बांदा शामिल रहे।

Crime 24 Hours / ब्यूरो रिपोर्ट