Breaking News उत्तर प्रदेश कासगंज

चुनाव हेतु वाहन 09 मई को उपलब्ध करा दें। वाहन न देने वालों के विरूद्व दर्ज होगी एफआईआर

कासगंज ::- नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के अंतर्गत जनपद कासगंज में 11 मई 2023 को मतदान होना है। मतदान हेतु आवश्यक बसों, मिनी बसों, मध्यम एवं हल्के वाहनों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के अंतर्गत जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिता माथुर द्वारा जारी अधिग्रहण आदेश तामील करा दिये गये हैं। सम्बंधित वाहन स्वामी 09 मई 2023 को प्रातः 8 बजे, अधिग्रहण आदेश में उल्लिखित स्थान कृषि उत्पादन मण्डी समिति, अमांपुर रोड कासगंज पर अपने वाहन निर्वाचन हेतु अनिवार्यरूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
प्रभारी अधिकारी यातायात/उपजिलाधिकारी न्यायिक विनोद जोशी ने उक्त जानकारी देते हुये बताया कि जो वाहन स्वामी/प्रभारी अपने वाहन को निर्वाचन कार्य हेतु निर्धारित तिथि को नियत स्थान पर समय से उपलब्ध नहीं करायेंगे, उनके विरूद्व निर्वाचन कार्य में व्यवधान डालने के अभियोग में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत एफ0आई0आर0 दर्ज करा दी जायेगी। जिसके लिये वे स्वयं जिम्मेदार हांेगे। इसके अंतर्गत एक वर्ष का कारावास व जुर्माना अथवा दोनों दण्ड का प्राविधान है

Crime24hours/विकार खान कासगंज

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!