नोटिस के बाद भी जिला पंचायत अध्यक्ष ने नहीं हटाया अवैध कब्जा

 

फतेहपुर खागा ::-  लोक निर्माण विभाग ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर दुकानों का स्थायी निर्माण किए जाने के मामले में शहजादपुर खागा निवासी अभय प्रताप सिंह को नोटिस जारी किया है। विभाग ने नोटिस के जरिए 15 दिन के भीतर कथित अवैध निर्माण हटाकर विभागीय भूमि खाली करने का अल्टीमेटम दिया था। निर्धारित अवधि में कार्रवाई न होने पर संबंधित के खिलाफ विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता तृतीय की ओर से जारी नोटिस में बताया गया है कि ग्राम बहादुरपुर खागा, परगना हथगाम, तहसील खागा में शेरशाह सूरी मार्ग के शहरी भाग में स्थित विभागीय भूमि पर कथित रूप से अवैध निर्माण कराया गया है। नोटिस के मुताबिक गाटा संख्या 676 में दुकानों का स्थायी निर्माण किए जाने की बात सामने आई है। राजस्व विभाग और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम द्वारा भूमि का चिन्हांकन भी कराया गया है। विभाग का कहना है कि कर्मचारियों द्वारा मौखिक रूप से निर्माण हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन इसके बावजूद कथित अवैध निर्माण नहीं हटाया गया। अब विभाग ने नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर निर्माण हटाकर मार्ग एवं विभागीय भूमि को खाली करने के निर्देश दिए हैं। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं हटाया गया तो संबंधित के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि अधिनियम, 1972 के तहत सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर कार्रवाई की जाएगी। नोटिस की प्रतिलिपि जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अधिशासी अभियंता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, तहसीलदार खागा तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खागा को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।