साशन प्रसाशन की मिली भगत से उड़ाई जा रही हैँ नियमों की धज्जियाँ

देसी, विदेशी मदिरा की दुकानों में लगा अनियमितताओं का अम्बार

फतेहपुर खागा ::- फतेहपुर जनपद के खागा तहसील अंतर्गत रेलवे ओवर ब्रज के उस पार देसी, विदेशी मदिरा की दुकाने पंजीकृत हैँ खुली अनियमितता देखी जा सकती हैँ कुछ दुकान के होर्डिंग कटे फटे नज़र आ रहे है, कुछ दुकान को कवर ही नहीं किया गया हरदो की दुकान को भी कवर नहीं किया गया खखरेरु थाना क्षेत्र के कानपुरवा की दुकान में भी किसी प्रकार से ढकी नहीं गई

इस विषय में आबकारी विभाग के प्रभारी निरीक्षक रमेश कुमार सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया की नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी

सावन महीने और विशेषकर कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में आबकारी विभाग के निर्देशानुसार प्रमुख कांवड़ मार्गों पर स्थित शराब की दुकानों को बाहर से पर्दों या तिरपाल से ढकना अनिवार्य किया जाता है। कई संवेदनशील या तय किए गए विशेष मार्गों और जिलों में प्रशासन के आदेश पर यात्रा के दौरान शराब और मांस की दुकानें पूरी तरह से बंद भी रखी जाती हैं। इसके अलावा, ठेकों से जुड़ी कैंटीनों में मांसाहारी चीजों की बिक्री पर रोक होती है और कुछ खास दिनों पर विशेष पाबंदियां लागू की जाती

सावन के महीने में यूपी में “दारू के ठेके” के लिए कोई अलग से statewide बंदी का नियम हर साल तय नहीं होता, लेकिन कुछ खास नियम और परंपराएं हर जिले में लागू होती हैं। खागा, फतेहपुर जिला यूपी में आता है तो यूपी के सामान्य नियम यहां भी लागू होंगे।

यूपी में सावन में ठेकों के लिए सामान्य नियम

1. खुलने-बंद होने का समय

अभी यूपी में लाइसेंसी देशी-विदेशी शराब और बीयर की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलती हैं।
पहले लॉकडाउन में 10 से 7 था, फिर इसे बढ़ाकर 10 बजे तक किया गया।
त्योहारों पर जैसे क्रिसमस/न्यू ईयर पर 11 बजे तक भी बढ़ाया जाता है, पर सावन के लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं है।

2. कहां पाबंदी हो सकती है

मंदिरों/तीर्थ स्थलों के आसपास सावन में शिव मंदिरों वाले इलाकों में जिला प्रशासन अक्सर 1-2 KM के दायरे में ठेके बंद करवा देता है। खागा में भी कुंडेश्वर धाम के आसपास प्रशासन आदेश निकाल सकता है।

कांवड़ मार्ग जिन रूटों से कांवड़ यात्रा निकलती है वहां कई जिलों में पूरे सावन महीने शराब बिक्री पर रोक लग जाती है।

हॉटस्पॉट/कंटेनमेंट जोन वहां बिक्री पर पहले से पाबंदी रहती है

3. और जरूरी नियम

सार्वजनिक जगह पर शराब पीना मना है
– दुकान पर बैठकर पीने की इजाजत नहीं है
– शनिवार-रविवार की बंदी अब नहीं है, 7 दिन खुलते हैं
– लाइसेंस, CCTV और स्टॉक की जानकारी रोज आबकारी पोर्टल पर डालना जरूरी है

ध्यान देने वाली बात
सावन को लेकर फाइनल फैसला हर साल DM/आबकारी विभाग जिले-स्तर पर लेता है। फतेहपुर/खागा में अगर कोई शिव मंदिर बड़ा है या कांवड़ रूट है तो वहां 1 महीने के लिए ठेके बंद या टाइम कम किया जा सकता है।