कासगंज

अनु0जाति के गरीब परिवारों के लिये विभिन्न योजनायें संचालित। पात्र लाभ उठायें

अनु0जाति के गरीब परिवारों के लिये विभिन्न योजनायें संचालित। पात्र लाभ उठायें।

कासगंज: अनु0जाति के गरीब परिवारोें के सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 लखनऊ द्वारा स्वतः रोजगार योजना, नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना, लाॅन्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना, सिलाई/टेलरिंग शाॅप योजना, बैंकिंग सुविधा प्रदाता (बिजनेस करेसपोण्डेंट) तथा आशा योजना संचालित हैं।
प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी/पीडी डीआरडीए रामायण सिंह यादव ने बताया कि स्वतः रोजगार योजना में 15 लाख रू0 लागत तक की परियोजनाओं में बैंकों के सहयोग से वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना में प्रति इकाई  10 हजार रू0 तक अनुदान, योजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी ऋण 04 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर, तथा शेष धनराशि बैंक ऋण के रूप में दी जाती है। आवेदक इसी जिले का मूल निवासी तथा परिवार की समस्त óोतों से वार्षिक आय, ग्रामीण क्षेत्र में रु0 46,080/-तथा शहरी क्षेत्र में रु0 56,460/- से अधिक न होे। इसके अलावा नगरीय क्षेत्रों में अनु0जाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु दुकान निर्माण योजना संचालित है। योजना के तहत रु0 78 हजार, जिसमें रु0 10 हजार अनुदान तथा शेष ब्याज मुक्त ऋण है। आवेदक के पास निजी भूमि पर दुकान निर्माण हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। आवेदक के पास 13.32 वर्गमीटर अर्थात 14 फीट लम्बाई एवं 10 फीट चैडाई का भूखण्ड नगरीय व व्यवसायिक क्षेत्र में होना जरूरी है। यह राशि दस वर्षों में बिना ब्याज के वसूल की जाती है। लाण्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजना के अन्तर्गत एक लाख रू0 तथा 2.16 लाख रू0 लागत की परियोजनायें हैं।

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