देवरिया

मतदान के दिन उम्मीदवारों एवं निर्वाचन अभिकर्ताओं को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का करना होगा पालन-डीएम

देवरिया जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने मतदान के दिन सभी उम्मीदवार/ निर्वाचन अभिकर्ताओं को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन किये जाने की अपेक्षा के साथ सभी से जनपद में शान्तिपूर्वक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सुव्यवस्थित ढंग से मतदान सम्पन्न कराने में सहयोग करने को कहा है।
जिलाधिकारी ने मतदान दिवस के दिन उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ताओं द्वारा अनुपालन किए जाने के क्रम में बताया कि फर्जी मतदान करने अथवा कराने के लिये किसी व्यक्ति को न तो उकसायेगें, न ही मदद करेगें। मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने/ वापस ले जाने के लिये वाहन नही उपलब्ध करायेगें। मतदान के दिन मतदान केन्द्र के 100 की मीटर की परिधि के अन्दर चुनाव प्रचार व वोट मांगना प्रतिबंधित रहेगा। मतदान केन्द्र या उसके आसपास आपत्तिजनक आचरण नही करेगें। मतदान से संबंधित अधिकारियों के कार्य में न बाधा डालेगे, न ही उनसे अभद्र व्यवहार करेगें। मतदाताओं को मतदान से रोकने या उसे मतदान स्थल तक जाने में बाधा उत्पन्न करने का कार्य नही करेगें। आपराधिक दुराचरण से मतदाताओं को क्षति पहुॅचाने, उन्हे नष्ट करने, उठा ले जाने या मतपेटियों के मतपत्रों को नष्ट करने या उनमें अनाधिकृत व अवैध मतपत्रों को शामिल करने या कराने का कार्य नही करेगें। मतदाताओं को पहचान पर्चियां सादे कागज पर ही दी जायेगी और उन पर कोई प्रतीक या उम्मीदवार का नाम नही होगा। मतदान केन्द्रों के निकट लगाये जाने वाले शिविर लघु आकार के होगें और आप पास अनावश्यक भीड़ नही होने देगें। उस पर कोई झण्डा प्रतीक अथवा अन्य कोई प्रचार सामग्री प्रदर्शित नही की जायेगी और न ही खाद्य पदार्थ दिये जायेगें।
प्राधिकृत व्यक्ति के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मतदान स्थल के अन्दर प्रवेश नही करेगा। कोई भी व्यक्ति जो जिले का निवासी नही है वह मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व ही जिला छोड देगा।
जिलाधिकारी श्री निरंजन ने सभी उम्मीदवारों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं सहित आम जन से भी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित इन प्राविधानो का अक्षरशः पालन किये जाने की अपेक्षा की है। कहा है कि उल्लंघन पर कठोरतम कार्यवाही सुसंगत धाराओं के तहत की जायेगी।

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