कासगंज

प्रत्येक शनिवार की रात्रि 8 बजे से सोमवार प्रातः 7 बजे तक आवागमन रहेगा प्रतिबन्धित

कासगंज: बढ़ते कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट चन्द्र प्रकाश सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कोविड समीक्षा बैठक के दौरान आदेश जारी करते हुये कहा कि सम्पूर्ण जनपद कासगंज के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में अग्रिम आदेशों तक प्रत्येक सप्ताह शनिवार रात्रि 8 बजे से सोमवार प्रातः 7 बजे तक आवागमन एवं संव्यवहार प्रतिबन्धित कर दिया गया है। साप्ताहिक बन्दी रविवार को होगी। बन्दी दिवस को बाजार बन्दी का पूर्ण पालन किया जाये तथा नगर निकाय द्वारा इस अवधि में व्यापक सफाई, फाॅगिंग एवं सेनेटाइजेशन कराया जायेगा। इसके साथ ही पूर्व आदेशों के अनुसार प्रतिदिन रात्रि 9 बजे से प्रातः 6 बजे तक आवागमन एवं संव्यवहार प्रतिबन्धित रहेगा।
इस दौरान स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवायें पूर्व की भांति संचालित रहेंगी। ड्यूटी सम्बन्धी आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। उनका परिचय पत्र पास की भांति मान्य होगा। रेलवे स्टेशन व बस स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर प्रतिबन्ध नहीं होगा। रेल, बस का टिकट यात्रियों को रखना अनिवार्य होगा। समस्त प्रकार के माल वाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। पेट्रोल पम्प स्टेशन पूर्ववत संचालित रहेंगे।
सफाई एवं स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, विद्युत, रेलवे, रोडवेज आदि सेवाओं से सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी ड्यूटी सम्बन्धी आवागमन हेतु इन प्रतिबन्धों से मुक्त रहेंगे। इनका परिचय पत्र पास की भांति मान्य होगा।

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