ट्रैक्टर का पंजीयन कृषि कार्य का होता है परन्तु धड़ल्ले से व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है

क्षेत्रीय लोगों ने परिवहन विभाग की मिली भगत का लगाए गंभीर आरोप

खखरेरु फतेहपुर ::- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में अधिकांश सड़क दुर्घटना ट्रैक्टर ट्रालियों से घटित होती है राज्य के समय इन ट्रैक्टर ट्रालियों के पीछे कोई लाइट नहीं लगी होने के कारण वाहन चालकों को वहां की रोशनी में यह दिखाई नहीं देते हैं और सड़क दुर्घटना का कारण बन जाते हैं साथ ही बिना रजिस्ट्रेशन के अवैध रूप से खनन का कार्य ट्रैक्टर द्वारा कमाई का पर्याप्त साधन बनता जा रहा है ट्रैक्टर मालिक चालक श्रमिकों के साथ लेकर संगठित गिरोह की शक्ल में तब्दील हो रहे हैं उल्लेखनीय है की खेती के आड़ में खनन का खेल ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन तो कृषि कार्य के लिए कराया जाता है अधिकांशत ट्रैक्टरों से मिट्टी मोरम गिट्टी आदि की ढुवाई का कारोबार दिन प्रतिदिन चौगुनी वृद्धि होती है व्यावसायिक उपयोग में लेने के लिए इसका परिवहन विभाग में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है
जो की परिवहन विभाग के अनदेखी में ग्रामीण क्षेत्र में हजारों ट्रैक्टर मालिक सड़कों पर दिखाओ दौड़ा रहे हैं ट्रैक्टर के दुरुपयोग कीखबरे छपने के बावजूद शासन प्रशासन की आंखें बंद है ट्रैक्टर ट्राली से व्यावसायिक उपयोग के बगैर रजिस्ट्रेशन नंबर लिए ट्राली सड़क पर खड़ा करना भी गैर कानूनी है अधिकारी मानते हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन के ट्रैक्टर ट्राली व्यवसाय कर में नहीं चल सकते वहीं परिवहन विभाग इन ट्रैक्टर ट्राली के खिलाफ करवाई करते हैं तो हर वर्ष लाखों रुपए का राजस्व लाभ प्राप्त होगा लेकिन ऐसा न करने से या एक तरफ राजस्व को नुकसान हो रहा है वही दुर्घटनाएं भी दिन प्रतिदिन होती रहती हैं

ब्यूरो रिपोर्ट