निर्वाचन ड्यूटी के दौरान कोविड से हुई मृत्यु पर दी जायेगी 30 लाख रू0 की अनुग्रह धनराशि-जिलाधिकारी।
आॅनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून।
कासगंज: त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 में लगे कार्मिकों के निर्वाचन ड्यूटी के दौरान मृत्यु या घायल होने या कोविड-19 से मृत्यु की दशा में शासन द्वारा अनुग्रह धनराशि 15 लाख रू0 से बढ़ाकर 30 लाख रू0 कर दी गई है।
जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह ने बताया कि अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा जारी पत्र के अनुसार स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन ड्यूटी की तिथि से 30 दिन के अन्दर कोविड-19 से मृत्यु के पैरामीटर को अनुग्रह धनराशि के भुगतान के लिये पात्र माना जायेगा। कोविड-19 से मृत्यु के साक्ष्य के लिये एण्टीजन या आरटी-पीसीआर की पोजिटिव टेस्ट रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट व सीटी स्कैन में कोविड-19 का इंफेक्शन होना मान्य होगा। कोविड मरीजों की कतिपय परिस्थितियों में टेस्ट में निगेटिव आने के बाद पोस्ट कोविड कम्पलीकेशन से मृत्यु हो सकती है। यह मृत्यु भी कोविड-19 की वजह से ही मानी जायेगी। इस श्रेणी के प्रकरण को 30 दिन के अंदर मृत्यु की दशा में अनुग्रह धनराशि भुगतान के लिये पात्र माना जायेगा।
मृतक के परिवारीजन अथवा कर्मी के विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारी द्वारा इलेक्शन ड्यूटी अनुग्रह धनराशि के लिये 15 जून, 2021 की सायं 6 बजे तक आॅनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदक द्वारा निर्वाचन ड्यूटी आर्डर की प्रति, कोविड-19 से संक्रमण का प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं मृतक का फोटोग्राफ आवेदन के साथ अपलोड किया जायेगा।
जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि उ0प्र0 शासन द्वारा जारी पत्र के दिशा निर्देशों का पालन करते हुये अपने विभाग से सम्बन्धित यदि कोई प्रकरण है तो उसका आवेदन व उसके साथ अपलोड किये जाने वाल
विकार खान कासगंज