कासगंज

निर्वाचन ड्यूटी के दौरान कोविड से हुई मृत्यु पर अनुग्रह धनराशि हेतु अंतिम तिथि 15 जून से पूर्व कर दें आवेदन-जिलाधिकारी

निर्वाचन ड्यूटी के दौरान कोविड से हुई मृत्यु पर अनुग्रह धनराशि हेतु अंतिम तिथि 15 जून से पूर्व कर दें आवेदन-जिलाधिकारी

कासगंज: त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 में लगे कार्मिकों के निर्वाचन ड्यूटी के दौरान मृत्यु या घायल होने या कोविड-19 से मृत्यु की दशा में शासन द्वारा अनुग्रह धनराशि 15 लाख रू0 से बढ़ाकर 30 लाख रू0 कर दी गई है। ऐसे प्रकरणों में अंतिम तिथि 15 जून, 2021 से पूर्व आॅनलाइन आवेदन अवश्य कर दिया जाये।
जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह ने बताया कि अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा जारी पत्र के अनुसार स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन ड्यूटी की तिथि से 30 दिन के अन्दर कोविड-19 से मृत्यु के पैरामीटर को अनुग्रह धनराशि के भुगतान के लिये पात्र माना जायेगा। कोविड-19 से मृत्यु के साक्ष्य के लिये एण्टीजन या आरटी-पीसीआर की पोजिटिव टेस्ट रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट व सीटी स्कैन में कोविड-19 का इंफेक्शन होना मान्य होगा। कोविड मरीजों की कतिपय परिस्थितियों में टेस्ट में निगेटिव आने के बाद पोस्ट कोविड कम्पलीकेशन से मृत्यु हो सकती है। यह मृत्यु भी कोविड-19 की वजह से ही मानी जायेगी। इस श्रेणी के प्रकरण को 30 दिन के अंदर मृत्यु की दशा में अनुग्रह धनराशि भुगतान के लिये पात्र माना जायेगा।
मृतक के परिवारीजन अथवा कर्मी के विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारी द्वारा इलेक्शन ड्यूटी अनुग्रह धनराशि के लिये आॅनलाइन आवेदन 15 जून, 2021 तक किया जा सकता है। आवेदक द्वारा निर्वाचन आर्डर की ड्यूटी प्रति, कोविड-19 से संक्रमण का प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं मृतक का फोटोग्राफ आवेदन के साथ अपलोड किया जायेगा।

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