कासगंज: जिला मजिस्ट्रेट चन्द्र प्रकाश ंिसंह द्वारा कोरोना संक्रमण की प्रभावी रोकथाम हेतु जिले में प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि 8 बजे से सोमवार की प्रातः 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाये जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। कोरोना कर्फ्यू के समय आवश्यक सेवाओं, पंचायत चुनाव से जुड़ी पोलिंग पार्टियों, स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई आदि से जुड़े कार्मिकों के अतिरिक्त कोई अन्य आवागमन की अनुमति नहीं होगी। कोरोना कर्फ्यू के दौरान समस्त नगर पालिका व नगर पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों में विशेष सफाई, सेनेटाइजेशन एवं फागिंग अभियान चलाया जायेगा।
जिला मजिस्ट्रेट श्री सिंह ने कहा कि जिले के प्रत्येक नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र के हर कोने में मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाये। मास्क न पहनने पर पहली बार एक हजार रू0 तथा दूसरी बार 10 हजार रू0 तक का जुर्माना किया जाये। मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित कराना सम्बन्धित थानाध्यक्ष का सीधा उत्तरदायित्व होगा। पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी स्वयं प्रतिदिन मुख्य मार्ग, चैराहों एवं बाजार आदि का निरीक्षण कर मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करायें। कोविड 19 महामारी के प्रभावी रोकथाम हेतु जिले में रात्रि में आवागमन नियंत्रित करने के उद्देश्य से रात्रि 8 बजे से प्रातः 7 बजे तक लागू निषेधाज्ञा के दौरान कोरोना कर्फ्यू का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करते हुये सभी कन्टेनमेन्ट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाये।