देवरिया जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने सभी उप जिलाधिकारियों एवं क्षेत्राधिकारियों को गृह विभाग द्वारा कोविड-19 के संबंध में निर्गत दिशा निर्देशों का पालन कराये जाने का निर्देश दिया है। उन्होने कहा है कि कन्टेनमेन्ट जोन की निगरानी व अपेक्षित सावधानियां अनिवार्य रुप से सुनिश्चित कराया जाये। इसके लिये उन्होने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं।
जिलाधिकारी श्री निरंजन ने कहा है कि कोविड-19 के लिए निर्धारित प्रोटोकाल तथा अपेक्षित सावधानियां बरतने के साथ कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर सामाजिक/धार्मिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों के लिये बन्द स्थान व हाल/कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु एक समय में अधिकतम 50 व्यक्तियों तक ही फेसमास्क, सोशल डिस्टेसिंग, थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाईजर व हैण्डवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता होगी। खुले स्थान/मैदान पर ऐसे स्थानो के क्षेत्रफल की 50 प्रतिशत से कम क्षमता तक किन्तु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही प्रोटोकाल के दिशा निर्देशो के पालन के साथ उपस्थित रह सकेगें।
जिलाधिकारी ने यह भी सुनिश्चित किये जाने का निर्देश दिया है कि सभी कन्टेनमेन्ट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित हो। मास्क का उपयोग, इसका कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये तथा सभी पुलिस कर्मी भी मास्क एवं हैण्ड ग्लब्स का अनिवार्य रुप से प्रयोग करेगें। जनपद में स्थापित पब्लिक एड्रेस सिस्टम को क्रियाशील बनाये रखते तथा कोविड-19 से बचाव एवं जागरुकता के संबंध में प्रभावी कार्यवाही किए जाने के निर्देश भी उन्होने दिया है। रेलवे स्टेशनो पर कोविड-19 के संक्रमण से नियंत्रण के लिए आने वाले समस्त यात्रियों की स्क्रीनिंग, एन्टीजेन टेस्ट एवं आवश्यकतानुसार आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाये। चीनी मिल द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में फायर टैंकर/फागिंग मशीन से सैनिटाईजेशन, साफसफाई एवं फागिंग की कार्यवाही की जाये।
जिलाधिकारी ने इस आदेश का पालन सभी संबंधित अधिकारियों व जुडे विभागो को किये जाने का निर्देश दिया है। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही व शिथिलता के लिये आगाह भी किया है।