कासगंज: वरिष्ठ कोषाधिकारी सन्दीप कुमार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में ई-पेमेन्ट में फेल ट्रांजेक्शन के भुगतान के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश में यह व्यवस्था है कि यदि किसी वित्तीय वर्ष में यदि कोई ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है तो आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा अगले वित्तीय वर्ष के 30 अप्रैल तक उक्त धनराशि का भुगतान प्राप्त किया जा सकता है। इसके पश्चात उक्त धनराशि लैप्स मानी जायेगी।
उक्त क्रम में जनपद के समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में फेल ट्रांजेक्शन के भुगतान हेतु देयक प्रत्येक दशा में 25 अप्रैल 2021 तक कोषागार में प्रस्तुत कर दिये जायें। अन्यथा धनराशि लैप्स हो जाने की दशा में इसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका ही होगा।