बांदा, 19 दिसंबर 2023
बांदा जनपद के तहसील पैलानी के ग्राम साड़ी खादर में पट्टेधारक द्वारा जलधारा में खनन किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर प्रशासन की कार्यवाही शुरू हुई, जिसके अंतर्गत इस मामले की जांच उपजिलाधिकारी पैलानी एवं खनिज अधिकारी बांदा ने स्वयं की जिसके तहत प्रथम दृष्टया अवैध खनन पाये जाने पर राजस्व निरीक्षक राजेश त्रिपाठी, क्षेत्रीय लेखपाल अशोक कुमार एवं चौकी इंचार्ज खप्टिहाकलां मनोज कुमार पाण्डेय को निलम्बित किये जाने के निर्देश दे दिये गये। वहीं दूसरी तरफ उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और खनिज अधिकारी बांदा एवं थानाध्यक्ष पैलानी को शिथिल पर्यवेक्षण के लिए स्पष्टीकरण भी जारी कर दिया गया और निर्देशित भी कर दिया गया कि भविष्य में यदि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति होती है तो उपरोक्त अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी। इस मामले के अंतर्गत अवैध खनन की मात्रा की जांच करायी गयी जिसमे अवैध खनन पाये जाने पर पट्टेधारक पर मु0-20.000,00/-रू० (बीस लाख रू०) का जुर्माना आरोपित किया गया तथा पट्टेधारक के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। वहीं बांदा के सभी पट्टेधारकों को हिदायत दी गई है कि किसी भी दशा में न तो जलधारा में खनन करे और न ही जलधारा में अस्थाई रास्ते का निर्माण करें, अगर कोई भी ऐसा कार्य करते हुए पाया गया तो उनके विरूद्ध भी कठोर कार्यवाही की जायेगी।
Crime 24 Hours / ब्यूरो रिपोर्ट