बांदा 05 जुलाई 2023
माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण- नई दिल्ली, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार माननीया जनपद न्यायाधीश / अध्यक्षा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा श्रीमती कमलेश कच्छल जी के निर्देशन में आज दिनांक 05.07.2023 को मण्डल कारागार, बांदा में वृक्षारोपण कार्यक्रम एवं महिलाओं के अधिकारों के सम्बंध में विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता श्रीमती अन्जू काम्बोज, अपर जिला जज / सचिव, जिला धिक सेवा प्राधिकरण, बांदा द्वारा किया गया ।
सर्वप्रथम महिला बैरक में महिलाओं के अधिकारों के सम्बंध में विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें श्रीमती अन्जू काम्बोज, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा द्वारा अपने सम्बोधन में महिलाओं को प्राप्त मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान किये जाने के सम्बंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की। सचिव महोदया ने बताया कि ऐसे बन्दी जो आर्थिक रुप से कमजोर है अथवा जिनके पास अपने मुकदमों की पैरवी हेतु निजी अधिवक्ता नही है ऐसे बन्दियों को जेल प्रशासन द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा द्वारा मुकदमों की पैरवी हेतु निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान किया जाता है। शिविर में महिला बन्दियों को धारा – 436ए के सम्बंध में जानकारी प्रदान की गयी। सचिव महोदया द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेश से भी अवगत कराया जिसमें यदि बन्दी आर्थिक रूप से कमजोर होने तथा जमानतदारों के अभाव में कारागारों में निरुद्ध है तो उनकी रिहाई हेतु वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा में सहायता हेतु आवेदन कर सकते है। तत्पश्चात् कारागार, बांदा में अपर जिला जज / सचिव महोदया द्वारा वृक्षारोपण किया गया जिसमें आवंला, आम, कटहल व नीम अदि के छायादार व फलदार पौधे लगाये गये ।
शिविर में सहायक लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल श्री अनुराग तिवारी एवं महिला पराविधिक स्वयं सेवक श्रीमती सुमन शुक्ला द्वारा भी व्याख्यान किया गया।
आयोजित शिविर में कारागार प्रशासन की ओर से श्री वीरेश राज शर्मा – वरिष्ठ अधीक्षक कारागार, श्री के०पी० चन्दीला – जेलर, श्री योगेश कुमार – जेलर के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा की ओर से श्री नासिर अहमद उपस्थित रहे ।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा की ओर से यह अवगत कराया गया कि उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों के सुलह समझौता के आधार पर अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण हेतु आगामी दिनांक 08 जुलाई, 2023 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष लोक अदालत में मोटर दुर्घटना से सम्बन्धित वादों का पक्षकारों व बीमा कम्पनियों के मध्य सुलह समझौता के आधार पर वादों का निस्तारण कराया जायेगा। पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बांदा श्रीमान महेन्द्र प्रसाद चौधरी द्वारा वादकारियों, विद्वान अधिवक्ताओं व बीमा कम्पनियों से अपील है कि वे सभी आगामी दिनांक 08 जुलाई, 2023 को आयोजित विशेष लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों का सुलह के आधार पर निस्तारण कराकर विशेष लोक अदालत का लाभ उठावें ।
Crime 24 Hours / ब्यूरो रिपोर्ट