कौशाम्बी। थाना सैनी पर पंजीकृत पॉक्सो एक्ट के मुकदमे का अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार सरोज पुत्र राम सुमेर निवासी अजीजपुर थाना कड़ाधाम को न्यायालय एडीजे-9 द्वारा शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में प्रभावी पैरवी कराते हुए मानिटरिंग सेल के माध्यम से आजीवन कारावास तथा एक लाख रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।