फतेहपुर

सचिव पूर्णकालिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर श्रीमती अनुराधा शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के अनुपालन में 27 जुलाई 2021 को जिला विधिक सेवा

फतेहपुर,

सचिव पूर्णकालिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर श्रीमती अनुराधा शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के अनुपालन में 27 जुलाई 2021 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर के तत्वाधान में माननीय श्री अशोक कुमार सिंह तृतीय जनपद न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर के दिशा निर्देशन में तहसील बिंदकी फतेहपुर के सभागार में विधिक साक्षरता एवं विधिक जागरूकता व सहायता कार्यक्रम का आयोजन सचिव पूर्णकालिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी जारी दिशा-निर्देशों का पालन कराते हुए किया गया।
विधिक साक्षरता एवं विधिक जागरूकता /सहायता कार्यक्रम में सिविल जज जू0डी0 श्री अतुल पाल ,श्री विजय शंकर तिवारी एसडीएम बिंदकी, नायब तहसीलदार बिंदकी श्री सिद्धांत कुमार, राजस्व निरीक्षक श्री सुनील तिवारी ,राजस्व निरीक्षक श्री सुदर्शन सिंह ,पैनल अधिवक्ता शैलेंद्र पांडेय एवं धीरेंद्र सिंह राठौर व पैरालीगल वालंटियर सीरियल अनीत कुमार अग्रहरी एवं श्री वारिद कुमार मिश्र श्री लोकनाथ पांडेय, अधिवक्ता संघ अध्यक्ष बिंदकी नरेंद्र प्रसाद मिश्र, एवं मंत्री श्री राकेश सोनकर तथा लेखपाल श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ,श्री सुमित कुमार ,श्री दीपक कुमार तिवारी श्री सूर्य प्रकाश आदि लेखपालों द्वारा भाग लिया गया
विधिक साक्षरता एवं विधिक जागरूकता /सहायता कार्यक्रम में सिद्धांत कुमार नायब तहसीलदार बिंदकी द्वारा उपस्थित समस्त कानूनगो एवं लेखपाल आदि को उनके कार्य एवं दायित्व ग्राम स्तर पर गरीब एवं असहाय व्यक्तियों को उनके अधिकारों को अपने स्तर से जागरूक कर उनको शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करा कर लाभान्वित कराने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार किए जाने हेतु बल दिया गया।

इसी क्रम में लोकनाथ पाण्डेय पैरालीगल वालंटियर उपस्थित आये हुए लोगों को विधिक साक्षरता एवं जागरूकता के विषय में अपने मंतव्य व्यक्त किया एवं ग्राम स्तर पर गरीब असहाय वृद्ध व विधवाएं महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूक किए जाने एवं सहयोग करने की अपील किया गया । बाल श्रम अधिनियम के बारे में व छतिपूर्ति योजना, कृषक दुर्घटना बीमा योजना, वृद्धा पेंशन योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, फुटपाथ व भवन निर्माण कर रहे मजदूरों के लाभ हेतु श्रमिक पेंशन योजना, प्रधानमंत्री /मुख्यमंत्री आवास योजना एवं शासन द्वारा चलाए जा रहे अन्य गरीब कल्याण योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई
विजय शंकर तिवारी, उपजिलाधिकारी बिन्दकी द्वारा बताया गया कि जो निर्धन व्यक्ति हैं और वह किसी समस्या से परेशान हैं या उसका कोई मुकदमा चल रहा है, वकील नहीं है तो उन सभी लोगों के लिए निशुल्क सरकारी अधिवक्ता प्राप्त करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में प्रार्थना पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है । साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि जिन व्यक्तियों को शासन से प्रदान की जाने वाली गरीब कल्याण योजनाओं में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत सीमांत/लघु कृषक के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाली धनराशि से अवगत कराया गया ।
सचिव पूर्णकालिक श्रीमती अनुराधा शुक्ला द्वारा आए हुए जन समुदाय ने उपस्थित लोगों को कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का पालन करना एवं वैक्सीन लगवाए जाने हेतु प्रेरित किया गया साथ ही राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी कोविड-19 के संबंध में जारी ई-बुक के बारे में बताया गया । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से यदि किसी को मुकदमे पैरवी हेतु अधिवक्ता की आवश्यकता है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर में प्रार्थना पत्र देकर निशुल्क अधिवक्ता प्राप्त कर सकते हैं । उन्होंने यह भी बताया कि छोटे-छोटे विवादों को प्रीलिटिगेशन के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर अपने विवाद का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर करा सकते हैं यह भी अवगत कराया कि हमारे यहां से पैरालीगल वालंटियर से नियुक्त किए गए हैं, उनसे भी अपनी समस्या शिकायत दर्ज करा सकते हैं । टेली ला के माध्यम से भी पोर्टल पर समस्याओं को हल करा सकते ।

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