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पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु की सूचना संबंधित कोषागार को तत्काल प्रदान की जाये, यह पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर के परिजनों का नैतिक एवं विधिक कर्तव्य है

 

बांदा, 13 अक्टूबर 2023

मुख्य कोषाधिकारी बांदा ने बताया है कि ऐसे प्रकरण कोषागारों के संज्ञान में आते रहे हैं, जिनमें पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु हो जाने के उपरान्त उनके परिजनों द्वारा इसकी सूचना संबंधित कोषागार को नहीं दी जाती है, जिसके फलस्वरूप कोषागार द्वारा पेंशन / पारिवारिक पेंशन का भुगतान जारी रखा जाता है। बाद में जानकारी मिलने पर अधिक भुगतान की वसूली की कार्यवाही करनी पड़ती है।
इस संबंध में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि यथा स्थिति पेंशन / पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु हो जाने पर इसकी सूचना संबंधित कोषागार को तत्काल प्रदान की जाये। यह पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर के परिजनों का नैतिक एवं विधिक कर्तव्य है। यह भी ध्यान रहे कि ऐसे किसी भी प्रकरण में अनियमित भुगतान की धनराशि अनधिकृत है, जिसकी वसूली बैंक के माध्यम से अथवा भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

Crime 24 Hours / ब्यूरो रिपोर्ट

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