बांदा 17 दिसंबर 2022
उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में सपा नेता एवं नगर पालिका अध्यक्ष मोहन साहू के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन के मामले में दिनांक 14 दिसंबर 2022 को मुकदमा पंजीकृत किया गया था जिसको लेकर के मोहन साहू ने आज पुलिस अधीक्षक बांदा से प्रार्थना पत्र के माध्यम से बताया कि 14 दिसंबर से धारा 144 लागू होने की उनको किसी तरह जानकारी नहीं थी।
आपको बतादे की इस वर्ष तीन अक्तूबर को शासन ने मोहन साहू को चेयरमैन पद से बर्खास्त कर दिया था। आदेश के खिलाफ मोहन साहू दोबारा हाईकोर्ट गए। मामले में दो दिसंबर को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था’ बुधवार 14 दिसंबर को फैसला सुनाते हुए चेयरमैन पद पर मोहन साहू को बहाल कर दिया। 14 दिसंबर 2022 को न्यायालय के आदेश के बाद उनके समर्थकों में उत्साह था और वह नगरपालिका कार्यालय जा रहे थे। तभी लोग उनके साथ लगभग 100 लोग एकत्र हो गए। उनको अगर धारा 144 लागू होने की जानकारी होती तो उन्होंने कहा कि मैं लोगों को वापस कर देता। मोहन साहू ने बताया कि आज उन्हें समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला की शहर में 14 दिसंबर से 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू की गई है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें 14 दिसंबर को धारा 144 लागू होने के बारे में जानकारी ही नहीं थी।
उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इस तरह की कार्यवाही करवाई जा रही है उन्होंने कहा कि आगे आने वाले निकाय चुनाव में जनता इसका जवाब देगी।
Crime 24 Hours से मितेश कुमार की रिपोर्ट