जनपद बांदा।
पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में बाल भिक्षावृत्ति/बालश्रम की रोकथाम, किशोर न्याय संरक्षण, बाल विवाह, एवं मानव तस्करी की रोकथाम आदि हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में शुक्रवार दिनांक 18 सितंबर 2026 को थाना एंटी ह्युमन ट्रैफिकिंग यूनिट द्वारा महिला को 01 लाख 38 हजार रूपए मे बेचनें व जबरन विवाह कराने वाले मध्यस्थकर्ता अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की जानकारी के मुताबिक जनपद चित्रकूट की रहने वाली एक पीड़िता द्वारा दिनांक 22 नवंबर 2025 को थाना AHTU जनपद बांदा पर दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया कि दिनांक 20 नवंबर 2025 को उसकी माता मुन्नी एवं भाई जयनारायण ने उसे जनपद बांदा लाकर जबरन हरियाणा के कृष्ण कुमार पुत्र शिवराम नामक एक अनजान व्यक्ति को ₹1,38,000/- में बेच दिया तथा उसकी जबरन शादी करा दी, जबकि पीड़िता पूर्व से ही शादीशुदा है। पीड़िता द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों एवं प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बांदा द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना के दौरान एकत्र पीड़िता के विस्तृत बयान, भौतिक एवं तकनीकी साक्ष्यों, तथा अन्य तथ्यों के आधार पर पुलिस टीम लगातार आरोपितों की तलाश में सक्रिय थी। इसी क्रम में शुक्रवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने मध्यस्थकर्ता कराने वाले प्रेमचन्दर पुत्र लल्लू को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने जानकारी दी कि घटना से जुड़े मानव तस्करी के पूरे नेटवर्क की कड़ियों की गहनता से जांच की जा रही है। इसके अंतर्गत 03 अभियुक्तों को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इस दौरान गिरफ्तार अभियुक्त में प्रेमचन्दर पुत्र लल्लू निवासी सोनहुली थाना बबेरू जनपद बांदा रहा तथा पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त में जगनारायण उर्फ जयनारायण पुत्र मुन्नीलाल निवासी ग्राम डाडी चमरौडी थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट, कृष्ण कुमार पुत्र शिवराम निवासी ग्राम वासवार थाना हसनपुर तहसील होडल जनपद पलवल (हरियाणा) तथा बलराम पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम बडोकी थाना हसनपुर जिला पलवल (हरियाणा) रहे। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्र०नि० अनिल कुमार थाना एएचटी, कां० महेश थाना एएचटी, कां० दिलीप थाना एएचटी, म०कां० रचना थाना एएचटी मौजूद रहे।
Crime 24 Hours / ब्यूरो रिपोर्ट


