कासगंज

एम्बूलेंस चालक संसोधित दरों के अनुसार ही ले सकेंगे किराया

कोविड मरीजों को ले जाने हेतु एम्बूलेंस किराये की दरें संसोधित
कासगंज: जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों एवं स्थानीय बाजारू दरों के आंकलन के आधार पर एम्बूलेंस संचालन हेतु दरों को संसोधित कर निर्धारित कर दिया गया है। कोविड-19 के संक्रमितों के उपचार हेतु उनके आवास तथा चिकित्सारत हाॅस्पीटल से रैफरल हाॅस्पीटल तक मरीजों को ले जाने हेतु एम्बूलेंस चालक अब संसोधित दरों के अनुसार ही किराया ले सकेंगे। जिससे आम जनता को निर्धारित दर पर एम्बूलेंस वाहन की सुविधा सुगमता से उपलब्ध हो सकेगी।
जिलाधिकारी द्वारा जारी संसोधित आदेशों के अनुसार अब मारूति ओमनी/ईको आॅक्सीजन रहित एम्बूलेंस का किराया 10 कि0मी0 तक 800 रू0 तथा 75 कि0मी0 तक 30 रू0 प्रति कि0मी0 एवं 75 कि0मी0 से अधिक 25 रू0 प्रति कि0मी0 निर्धारित किया गया है। अन्य आॅक्सीजन रहित एम्बूलेंस वाहनों का किराया 10 कि0मी0 तक 1000 रू0 तथा 75 कि0मी0 तक 40 रू0 प्रति कि0मी0 एवं 75 कि0मी0 से अधिक दूरी पर 35 रू0 प्रति कि0मी0 निर्धारित किया गया है।
इसी प्रकार आक्सीजन युक्त मारूति ओमनी/ईको एम्बूलेंस का किराया 10 कि0मी0 तक 1200 रू0 तथा 75 कि0मी0 तक 40 रू0 प्रति कि0मी0 एवं 75 कि0मी0 से अधिक 35 रू0 प्रति कि0मी0 निर्धारित किया गया है। अन्य आॅक्सीजन युक्त एम्बूलेंस वाहनों का किराया 10 कि0मी0 तक 1500 रू0 तथा 75 कि0मी0 तक 50 रू0 प्रति कि0मी0 एवं 75 कि0मी0 से अधिक दूरी पर 40 रू0 प्रति कि0मी0 निर्धारित किया गया है।
जबकि वेन्टीलेटर सपोर्टेड/वाईपैप एम्बूलेंस का किराया 10 कि0मी0 तक 2000 रू0 तथा 75 कि0मी0 तक 100 रू0 प्रति कि0मी0 एवं 75 कि0मी0 से अधिक 80 रू0 प्रति कि0मी0 निर्धारित कर दिया गया है।

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