Breaking News उत्तर प्रदेश बांदा

अधिशासी अभियंता भूगर्भ जल विभाग खंड बांदा ने दी आवश्यक जानकारियां

 

बांदा, 14 दिसंबर 2023

बांदा नोडल अधिकारी जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद जनपद बांदा/अधिशासी अभियंता भूगर्भ जल विभाग खंड बांदा ने बताया है कि उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम-2019 का सतत प्रबन्धन सुनिश्चित करने के लिये अधिसूचित / गैर अधिसूचित वाणिज्यिक, अवसंरचनात्मक, औद्योगिक, आर०ओ० प्लान्ट और सामूहिक उपभोक्ता (अस्पताल, अपार्टमेन्ट) एवं ड्रिलिंग एजेन्सी उपभोक्ता को भूजल अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के प्राविधान किये गये हैं। जनपद में संचालित समस्त प्रकार के उपभोक्ता अधिसूचित / गैर अधिसूचित वाणिज्यिक, अवसंरचनात्मक, औद्योगिक, आर०ओ० प्लान्ट और सामूहिक उपभोक्ता (होटल, लॉज, आवासीय कालोनी, अपार्टमेन्ट, अस्पताल, वाटर पार्क, मैरिज हॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, वाहन धुलाई केन्द्र आदि) जिन्होने भूजल दोहन के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नही किया है। ऐसे समस्त उपभोक्ताओ को तत्काल www.upgwdonline.in अथवा niveshmitra.up.nic.in पोर्टल के माध्यम से आनलाईन आवेदन करते हुए अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत 06 माह से 01 वर्ष का कारावास एवं 2 से 5 लाख तक का जुर्माना के दन्ड के पात्र होगें। जिसके लिए उपभोक्ता उत्तरदायी होगे। किसी भी जानकारी के सम्बन्ध में कार्यालय अधिशासी अभियंता, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड- चित्रकूटधाम, तृतीय तल, तुलसी स्वरूस्प कारपोरेट, बंगालीपुरा, बाँदा में सम्पर्क किया जा सकता है।

Crime 24 Hours / ब्यूरो रिपोर्ट

error: Content is protected !!