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दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास की सजा

कौशाम्बी::- शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में थाना सैनी पर पंजीकृत पॉक्सो एक्ट के मुकदमे के तहत अभियुक्त इरशाद अली पुत्र समशाद अली निवासी पनी मोहल्ला थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर को न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जनपद कौशाम्बी द्वारा प्रभावी पैरवी कराते हुए मानिटरिंग सेल के माध्यम से अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 25 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया!

पूनम द्विवेदी

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