जिलाधिकारी फतेहपुर श्रीमती अपूर्व दुबे ने बताया कि 15 जुलाई से 30 सितंबर 2022 तक जनपद की नदियों झीलों एवं वृहद जलाशयों में फ्राई एवं फिंगर्लिंग मछलियों को पकड़ना नष्ट करना एवं बेचना तथा प्रजनन अवधि 15 जुलाई से 30 सितंबर 2022 तक में मछलियों का शिकार करना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा निहित व्यवस्था के अनुसार जनपद की सीमा अंतर्गत बहने वाली समस्त नदियों एवं जल धाराओं में आखेट करना या शिकार करना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा प्रतिबंधों में उल्लंघन की स्थिति में उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1948 में निहित प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।