कासगंज: जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) चन्द्र प्रकाश सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित निर्वाचन बैठक में स्पष्ट निर्देश दिये कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं निर्विवाद रूप से सम्पन्न कराने के लिये
मतदाताओं को प्रभावित करने के लिये शराब बांटना अथवा डरा धमका कर या रिश्वत/लालच देकर या डरा धमका कर अपने पक्ष में मत देने के लिये प्रभावित करने की शिकायतों को बहुत ही गंभीरता से लेकर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
जिला मजिस्ट्रेट श्री सिंह ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों के लिये अधिकतम व्यय सीमा आयोग द्वारा निर्धारित है। सदस्य ग्राम पंचायत अधिकतम 10 हजार रू0, प्रधान ग्राम पंचायत अधिकतम 75 हजार रू0, सदस्य क्षेत्र पंचायत अधिकतम 75 हजार रू0 तथा सदस्य जिला पंचायत अधिकतम 01 लाख, 50 हजार रू0 की धनराशि खर्च कर सकेंगे।
सभी प्रत्याशियों, राजनैतिक दलों, मतदाताओं को आदर्श चुनाव आचार संहिता एवं धारा 144 का पालन करना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन दण्डनीय अपराध है। जनपद के समस्त पंचायत क्षेत्रों में आदर्श चुनाव आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेगी। चुनाव प्रचार हेतु वाहन, लाउडस्पीकर या साउण्ड बाक्स, सभा, रैली या जुलूस के लिये प्रशासन की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। किसी भी सार्वजनिक स्थल या सरकारी भवन/स्थल/परिसर, विद्युत/टेलीफोन पोल आदि पर चुनाव प्रचार सामग्री, विज्ञापन, वाल राइटिंग, कटआउट, होर्डिंग, बैनर आदि नहीं लगाये जा सकेंगे। प्रत्याशी या उनके कार्यकर्ता ऐसा कोई कार्य लिखकर, बोलकर या किसी प्रतीक के माध्यम से नहीं करेंगे