फतेहपुर

हत्या के मामले में आरपीआई नेता रामदत्त मिश्रा समेत छह को आजीवन कारावास की सजा

थरियांव थाना क्षेत्र के देहुली गांव में 06 मार्च 2015 को हुई थी घटना

प्रत्येक अभियुक्त को 45-45 हज़ार का लगाया गया अर्थदंड

फतेहपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में विगत 06 मार्च वर्ष 2015 को सुबह करीब साढ़े नौ बजे घटित हुए हत्या के एक मामले में विद्वान न्यायाधीश संतोष राय ने गवाहों के आधार पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) गुट के किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रामदत्त मिश्रा समेत छह लोगों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विद्वान न्यायाधीश में सभी हत्या रोपियों पर 45-45 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। उक्त अर्थदंड की रकम से पीड़ित पक्ष को 90 प्रतिशत धनराशि आर्थिक सहायता हेतु दी जाएगी। मुकदमे के अभियोजक सहदेव गुप्ता (डीजीसी) व अनिल दुबे (एडीजीसी) की तर्कसंगत बहस व गवाहों के आधार पर उक्त सजा सुनाई है। ज्ञातव्य रहे कि थरियांव थाना क्षेत्र के देहुली गांव में विगत 06 मार्च 2015 को गांव में ही स्थित दुकान पर मृतक रामदयाल होली का सामान लेने गया था। उसी दौरान पुरानी रंजिश व मारपीट की घटना को लेकर आरोपीगण बाबूराम, अरविंद, शिवपत, संतराम, रामदत्त मिश्रा व जितेंद्र ने रामदयाल को घेरकर लाठी-डंडा व फरसे से हमला करके घायल कर दिया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। उक्त घटना के सभी गवाहों ने विद्वान न्यायाधीश के समक्ष अपनी-अपनी गवाही पेश की व अभियोजक पक्ष की दलीलों के आधार पर सभी हत्या आरोपियों को आजीवन कारावास व 45-45 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है।

 

 

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