जनपद में 20 मार्च तक के लिये धारा 144 लागू।
उल्लंघन पर होगी कठोर कार्यवाही।
कासगंज: आगामी पर्वों तथा कोविड-19 के दृष्टिगत मानव जीवन के स्वास्थ्य तथा शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखे जाने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा जनपद में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रतिबन्धात्मक आदेश पारित किये गये हैं। जो 20 मार्च 2021 तक प्रभावी रहेंगे।
जारी आदेशों के अनुसार जनपद में कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्यक्रम/भाषण आदि नहीं देगा जिससे कि अन्य धर्म के अनुयायियों की भावनाये आहत हों। जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट या उप जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई जनसभा, प्रदर्शन/कार्यक्रम का आयोजन नहीं करेगा। परम्परागत धार्मिक आयोजनों के अलावा कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जिससे विभिन्न समुदायों में वैमनस्यता या उत्तेजना उत्पन्न हो व शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका हो। नियत समय के बाद ध्वनि विस्तारण यंत्रों, लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान करना तथा थूकना निषिद्व है। अफवाहें फैलाने वालों से सख्ती से निबटा जायेगा। घातक हथियार अथवा अस्त्र-शस्त्रों का प्रदर्शन व साथ में लेकर चलने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र लेकर जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। भ्रामक या झूठी अफवाहों को फैलाने वालों पर, सख्त कार्यवाही की जायेगी। आदेशों की अवहेलना एवं उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करते हुये दण्डित किया जायेग।